What is NIA Full Form in Hindi, in this post we will know what is NIA Meaning. What is the full form of NIA. We will understand all this information well here
What is NIA Full Form
NIA Full Form | National Investigation Agency |
NIA का फुल फॉर्म National Investigation Agency होता है। एनआईए को हिंदी में राष्ट्रीय जांच एजेंसी कहते है।
NIA Full Form = National Investigation Agency
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What is NIA Full Form ? NIA क्या होता है ?
NIA (NIA Full Form) राष्ट्रीय जांच एजेंसी भारत की प्राथमिक आतंकवाद विरोधी के कार्य बल है। हर एजेंसी को गृह मंत्रालय एक लिखित उद्घोषणा पत्र के द्वारा राज्यों से विशेष अनुमति के बिना राज्यों में आतंकवाद से संबंधित अपराधों की जांच से निपटने का अधिकार है।
When was NIA established? NIA की स्थापना कब हुई थी ?
National Investigation Agency 31 दिसंबर 2008 को भारत की संसद द्वारा राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम के साथ अस्तित्व में आयी थी ! जिसे मुंबई में घातक आतंकवादी हमले के बाद पारित किया गया था।
इस तरह के हमले ने भारत में मौजूदा एजेंसियों द्वारा ऐसी गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए खुफिया और क्षमता की विफलता का खुलासा किया, इसलिए भारत सरकार को भारत में आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों से निपटने के लिए एक विशेष निकाय की आवश्यकता का एहसास हुआ। इससे NIA की स्थापना हुई।
Where is the headquarters of NIA Full Form? NIA का मुख्यालय कहा है ?
NIA (NIA Full Form) का मुख्यालय नई दिल्ली में है। एनआईए की हैदराबाद, गुवाहाटी, कोच्चि, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर, जम्मू, चंडीगढ़, रांची, चेन्नई और इंफाल में शाखाएं हैं। यह NIA मोस्ट वांटेड सूची को बनाये रखता है।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के गठन के लिए एक विधायक दिसंबर 2008 में संसद द्वारा पारित किया गया। विधायक के अनुसार NIA के पास समवर्ती क्षेत्राधिकार है, जो केंद्रीय एजेंसी को चुनौती पूर्ण अपराधों सहित देश के किसी भी हिस्से में आतंकवादी हमलों की जांच करने का अधिकार दे सकता है।
What are The powers of NIA Full Form? NIA का अधिकार क्या है ?
NIA (NIA Full Form) अधिनियम में कुछ संशोधन करके देश की मौद्रिक स्थिरता को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से एक आतंकवादी अधिनियम की परिभाषा के तहत उच्च गुणवत्ता वाली नकली भारतीय मुद्रा में तस्करी से संबंधित अपराधों को सामने लाया है और इसलिए NIA द्वारा जांच की जा सकती है।
राष्ट्रीय राजधानी में एजेंसी के ग्राउंड स्टाफ को मौजूदा केंद्रीय कर्मचारियों और सुरक्षा संगठनों से लिया जा सकता है, जबकि राज्यों में स्थायी प्रतिनियुक्ति राज्य पुलिस से ली जा सकती है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी विधेयक और गैरकानूनी गतिविधियां संशोधन विधेयक मंगलवार, 30 दिसंबर 2008 को एक कानून बन गया, क्योंकि राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने संसद के पिछले सत्र में पारित एक कानून को अपनी सहमति दी थी।
IP Full Form | NCB Full Form |
MBBS Full Form | NASA Full Form |
UPSC Full Form | CBI Full Form |
NIA विधेयक 17 जुलाई 2019 को संसद में पारित हुआ था। इस विधेयक का उद्देश्य NIA की जांच शक्तियों को और अधिक ऊर्जा देना का कार्य है। यह NIA को विदेशों में भारतीयों और भारतीय हितों को आतंकवादी हमलों की जांच करने का अधिकार देता है। संशोधित कानून जिसका उद्देश्य प्राथमिक रूप से मानव तस्करी और अनुसूचित अपराधों की जांच के लिए आतंकवाद विरोधी एजेंसी को सफल बनाना है !
नकली नोटों का प्रचलन, हथियारों को बनाना और उनको बेचना और आतंकवाद लोकसभा में पक्ष में 278 से भी अधिक मतों और विपक्ष में छह मतों के साथ पारित हुआ था। जिन लोगो ने इनका विरोध किया उन विरोध करने वालों के बाद इसे राज्यसभा में भी पारित किया गया ! यह संशोधन अब NIA को श्रीलंका बम विस्फोट और काबुल गुरुद्वारा में हुई बमबारी की जांच करने की भी अनुमति दे दी !
एजेंसी का उद्देश्य सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय मानकों से मिल जुल कर जांच एजेंसी बनना है। इसका उद्देश्य अच्छा प्रशिक्षित साझेदारी उन्मुख कार्यबल के रूप में विकास करके राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद और अन्य राष्ट्रीय सुरक्षा जांच में उत्कृष्टता के मानकों को स्थापित करना होता है। मौजूदा और संभावित आतंकवादी समूहों के व्यक्तियों के लिए प्रतिरोध भी पैदा करना होता है।आतंकवादी संबंधित सूचनाओं के आधार पर विकसित करना है।
एजेंसी को NIA अधिनियम की सूची में निर्दिष्ट अधिनियमों को मद्देनज़र रखते हुए अपराधों की जांच और अभियोजना चलाने का अधिकार पर जोर दिया गया है। राज्य सरकार केंद्र सरकार से मामले की जांच NIA को सौंपने का अनुरोध भी कर सकती है, NIA अधिनियम की अनुसूची में अपराधों के लिए दर्ज किया गया हो। केंद्र सरकार NIA को भारत में कहीं पर भी किसी भी अनुसूचित अपराध की जांच को अपने हाथ में ले सकती है।
NIA के अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय राजस्व सेवा से लिए गये हैं उनके पास वे सभी विशेषाधिकार और दायित्व होता है ! वह किसी भी अपराध की जांच के संबंध में पुलिस अधिकारियों के पास होते हैं।
What is the purpose of NIA Full Form? NIA का उद्देश्य क्या है ?
NIA (NIA Full Form) का उद्देश्य सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय मानकों से मिल जुल कर जांच एजेंसी बनना है। इसका उद्देश्य अच्छा प्रशिक्षित साझेदारी उन्मुख कार्यबल के रूप में विकास करके राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद और अन्य राष्ट्रीय सुरक्षा जांच में उत्कृष्टता के मानकों को स्थापित करना होता है। मौजूदा और संभावित आतंकवादी समूहों के व्यक्तियों के लिए प्रतिरोध भी पैदा करना होता है। आतंकवादी संबंधित सूचनाओं के आधार पर विकसित करना है।
एजेंसी को NIA अधिनियम की सूची में निर्दिष्ट अधिनियमों को मद्देनज़र रखते हुए अपराधों की जांच और अभियोजना चलाने का अधिकार पर जोर दिया गया है। राज्य सरकार केंद्र सरकार से मामले की जांच NIA को सौंपने का अनुरोध भी कर सकती है, NIA अधिनियम की अनुसूची में अपराधों के लिए दर्ज किया गया हो।
केंद्र सरकार NIA को भारत में कहीं पर भी किसी भी अनुसूचित अपराध की जांच को अपने हाथ में ले सकती है। NIA के अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय राजस्व सेवा से लिए गये हैं उनके पास वे सभी विशेषाधिकार और दायित्व होता है ! वह किसी भी अपराध की जांच के संबंध में पुलिस अधिकारियों के पास होते हैं।
गृह मंत्री राजनाथ सिंह अपराध के आरोपी लोगों की संपत्ति को सन 2016 में जप्त करने से पहले राज्य पुलिस प्रमुखों की मंजूरी लेकर केंद्रीय एजेंसी की निर्भरता को समाप्त करना चाहते थे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने 2019 में कहा गया है कि NIA के अधिकारियों के पास अंतरराष्ट्रीय संधियों और अन्य देशों के कानूनों के अधीन भारत के बाहर किये गये अपराधों की जांच करने की जरुरत है।
केंद्र सरकार NIA को मामलों की जांच करने का निर्देश दे सकती है जैसे भारत में अपराध किया गया हो। इन मामलों पर नई दिल्ली की विशेष अदालत का अधिकार दिया जायेगा !
NIA अधिनियम 2008 में धारा 11 और धरा 22 के तहत सभी पुलिस स्टेशनों में दर्ज मामलों की सुनवाई के लिए भारत की केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न विशेष न्यायालयों को अधिसूचित किया गया है। इन अदालतों के अधिकार क्षेत्र के बारे में कोई भी प्रश्न केंद्र सरकार द्वारा तय किया जाता है। इनकी अध्यक्षता उस क्षेत्र में अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त न्यायाधीश द्वारा की जाती है।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय को भी मामलों को एक विशेष अदालत से राज्य के बाहर किसी विशेष अदालत में स्थानांतरित करने का अधिकार होता है यदि यह किसी विशेष राज्य में मौजूदा परिस्थितियों के आलोक में न्याय के हित में है। NIA के विशेष न्यायालयों को किसी भी अपराध में मुकदमे के लिए दंड देने की प्रक्रिया 1973 में High Coart की सभी शक्तियां प्राप्त हैं।
इस अदालतों में सभी कार्य दिवसों पर प्रतिदिन सुनवाई की जाती है और कोई विशेष अदालत नहीं होने के कारण अभियुक्त के खिलाफ किसी अन्य मामले की सुनवाई होती है। किसी विशेष न्यायालय के किसी निर्णय आदेश की अपील पर एक अंतर्वर्ती आदेश नहीं है तथ्यों और कानून दोनों पर उच्च न्यायालय में निहित है।
ऐसी अपील की सुनवाई उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों की खंडपीठ द्वारा की जा सकती है। वर्तमान में 38 विशेष NIA अदालतें हैं। राज्य सरकारों को भी अपने राज्यों में एक या अधिक ऐसे विशेष न्यायालय नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है।
अधिक जानकारी के लिए NIA की आधिकारिक साइट पर देखे।
NIA का Full Form और भी है।